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बागपत में ग्राम सचिव के खिलाफ एफ़आईआर के आदेश

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बागपत। आदेश के बावजूद सरूरपुर के ग्राम सचिव ने गो-आश्रय स्थल के चंदे के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए हैं। डीपीआरओ कुमार अमरेंद्र ने आदेश की अवहेलना करने व अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर सचिव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।

डीएम की अध्यक्षता में हुई गो-आश्रय स्थलों की समीक्षा बैठक में सरूरपुर कलां के आश्रय स्थल के चंदे में अनियमितता मिली थी। डीएम के आदेश पर जिला पंचायत राज अधिकारी को अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। बार-बार आदेश देने के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर ग्राम सचिव को 15 दिन में अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर एफआईआर दर्ज कराने का नोटिस जारी किया था। इसके बावजूद ग्राम सचिन शान मोहम्मद ने कार्यालय में अभिलेख जमा नहीं कराए हैं। डीपीआरओ कुमार अमरेंद्र ने अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर सहायक ग्राम विकास अधिकारी कृष्णपाल सिंह को ग्राम सचिव शान मोहम्मद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और रिपोर्ट कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश का पालन नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

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